अनमैरिड लोगों को सरकार देगी हर महीने पेंशन, बैंक खाते में आएँगे 2750 रूपए प्रतिमाह Unmarried Pension Yojana

Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए एक नई और सराहनीय योजना की शुरुआत की है. जिसका नाम है हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना. इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देना है जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए हैं और अब जीवनयापन में आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. इस योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले के एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान की थी. अब यह योजना पूरे राज्य में लागू की जा चुकी है और हजारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं.

40 से 60 वर्ष की उम्र के अविवाहित नागरिकों को मिलेगा फायदा

इस योजना का लाभ 40 से 60 वर्ष की उम्र के उन महिला और पुरुषों को मिलेगा जो अब तक अविवाहित हैं या फिर विधुर/विधवा हो चुके हैं. ऐसे लोग जो किसी भी कारणवश विवाह नहीं कर पाए या जिनका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा. उन्हें सरकार इस योजना के तहत प्रति माह ₹2750 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. यह राशि पेंशन के रूप में हर महीने उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी. जिससे उन्हें किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े.

2750 रुपये प्रतिमाह की पेंशन से मिलेगी आत्मनिर्भरता

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹2750 की राशि दी जाएगी. यह पेंशन राशि उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं. सरकार का मानना है कि इस योजना से उन्हें न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी. बल्कि वे सम्मानपूर्वक जीवन भी जी सकेंगे. यह पहल सामाजिक रूप से उन लोगों को सशक्त बनाएगी जो अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं.

जानिए कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
  • महिला या पुरुष अविवाहित या विधुर/विधवा हो.
  • अविवाहित व्यक्तियों की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • विधवा/विधुर की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • अविवाहित व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए.
  • विधवा/विधुर के परिवार की आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए.
  • आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची

यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें:

  • आधार कार्ड – पहचान के लिए
  • परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र – तहसील कार्यालय से प्राप्त
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर – ओटीपी और अपडेट्स के लिए

इन सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना जरूरी होगा.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार ने योजना को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध कराया है. जिससे आवेदक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. साथ ही जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है. वे ऑफलाइन मोड से भी आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले जाएं हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर.
  • “Services/Schemes” विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब क्लिक करें – “Citizen Services >> Social Security Pension Schemes”
  • इसमें से विकल्प चुनें – “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme”
  • आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा.
  • सभी जरूरी जानकारी भरें जैसे नाम, पता, आयु, पारिवारिक जानकारी, आय आदि.
  • मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म को सबमिट करें और एक प्रति प्रिंट करके सुरक्षित रखें.

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • संबंधित ब्लॉक या समाज कल्याण विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें.
  • सबमिट करें अपने ब्लॉक स्तर के समाज कल्याण अधिकारी के पास.
  • अधिकारी द्वारा जांच के बाद फॉर्म को मंजूरी दी जाएगी और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

क्या है योजना का सामाजिक महत्व?

  • आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा मिलेगा.
  • अविवाहित व विधुर/विधवा लोग आत्मनिर्भर बनेंगे.
  • समाज में उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा.
  • उनकी जरूरतें पूरी होंगी और अकेलापन भी कम होगा.

यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक भावनात्मक सहारा भी है. जिससे अविवाहित लोगों को भी यह महसूस हो सके कि सरकार उनके साथ है.