RTE School Admission 2025: देश में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और इसी उद्देश्य से सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right To Education – RTE) लागू किया है. RTE के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है. इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को भी अपनी कुल सीटों में से कुछ प्रतिशत सीटें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं. छत्तीसगढ़ में इस कानून के तहत साल 2025 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
50 हजार से ज्यादा सीटों पर मिलेगा दाखिला
इस साल छत्तीसगढ़ राज्य में 6,744 निजी स्कूलों को RTE योजना में शामिल किया गया है. इन स्कूलों में कुल 50,413 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं. यह एक सुनहरा मौका है उन माता-पिता के लिए जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते.
31 मार्च तक भरें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिले, तो 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है. आवेदन करने की प्रक्रिया बिल्कुल सरल और डिजिटल है.
आप चाहें तो घर बैठे या फिर किसी अधिकृत ऑनलाइन सहायता केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने वेबसाइट जारी की है –
🔗 https://rte.cg.nic.in
1 और 2 मई को निकलेगी लॉटरी, सीटों का होगा आवंटन
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नोडल अधिकारी 25 मार्च तक जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे. इसके बाद सभी पात्र छात्रों के नाम एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए चुने जाएंगे. यह लॉटरी 1 और 2 मई को निकाली जाएगी. लॉटरी में चयन होने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिलेगा और यह प्रक्रिया 5 मई से 30 मई 2025 तक चलेगी.
कैसे करें RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन
आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – https://rte.cg.nic.in
- नई पंजीकरण प्रक्रिया चुनें – आवेदन फॉर्म भरने के लिए “नया आवेदन” या “Register” पर क्लिक करें.
- सभी जरूरी जानकारी भरें – बच्चे का नाम, उम्र, पता, माता-पिता की जानकारी आदि भरें.
- स्कूल का चयन करें – आपके क्षेत्र में मौजूद RTE के तहत रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों में से 5 विकल्प चुन सकते हैं.
- दस्तावेज अपलोड करें – आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करें – सभी जानकारी जांच कर फॉर्म सबमिट कर दें.
दूसरे चरण में फिर मिलेगा आवेदन का मौका
पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर किसी स्कूल में सीटें खाली रह जाती हैं, तो दूसरे चरण में फिर से आवेदन मांगे जाएंगे. जिन स्कूलों में सीटें बची रहेंगी. उनके लिए दोबारा लॉटरी निकाली जाएगी. इसके तहत भी पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा.
दूसरे चरण की तारीखें शिक्षा विभाग द्वारा जल्द जारी की जाएंगी.
किन बच्चों को मिलेगा RTE योजना का लाभ?
RTE के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- बच्चा छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए.
- बच्चे की उम्र 6 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए (1st क्लास के लिए).
- परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होना चाहिए या EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- परिवार के पास आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
- अनाथ, दिव्यांग, एकल माता-पिता वाले या बीपीएल कार्ड धारक बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (EWS के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी (कुछ मामलों में)
RTE योजना के लाभ और महत्व
- समाज में शिक्षा की बराबरी और समानता को बढ़ावा मिलता है.
- गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिलती है.
- पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार वहन करती है.
- किसी भी निजी स्कूल में बिना फीस के दाखिला होता है.
- बच्चों को भविष्य में बेहतर करियर का मौका मिलता है.