Inter Caste Marriage Scheme: हरियाणा सरकार ने समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए एक अहम पहल की है. राज्य में जातिगत असमानता को मिटाने और सभी वर्गों में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना (Haryana Inter Caste Marriage Scheme) शुरू की गई है. इस योजना के तहत यदि कोई लड़का या लड़की दूसरी जाति में विवाह करता है तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
इस योजना का उद्देश्य सिर्फ प्रोत्साहन देना ही नहीं है. बल्कि यह सामाजिक समरसता और जातिगत एकता को भी मजबूत बनाने का कार्य कर रही है.
अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए
हरियाणा सरकार इस योजना के तहत ऐसे जोड़ों को 2,50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है, जो अंतरजातीय विवाह करते हैं. खासकर यदि लड़का या लड़की सामान्य जाति (General Category) से है और उनका विवाह अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के व्यक्ति से होता है, तो सरकार द्वारा यह राशि दी जाती है. इस राशि को शादी करने वाले जोड़े के जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ताकि दोनों को सीधे इसका लाभ मिल सके.
जातीय भेदभाव खत्म करना सरकार का बड़ा उद्देश्य
हरियाणा सरकार का इस योजना को लागू करने का मुख्य मकसद समाज में जातिगत भेदभाव (caste discrimination) को खत्म करना है. सरकार चाहती है कि हरियाणा में सभी जातियों के बीच समानता और भाईचारा बना रहे. इसके अलावा इस योजना से समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों को भी आर्थिक मदद दी जा रही है. जिससे वे शादी के बाद आत्मनिर्भर बन सकें और किसी तरह की आर्थिक तंगी न झेलें.
वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज डिपार्टमेंट इस योजना को संचालित कर रहा है.
अंतरजातीय विवाह योजना से मिलने वाले फायदे
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना से लाभार्थियों को कई फायदे मिलते हैं. जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:
- सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर ₹2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है.
- यह राशि सीधे लड़का और लड़की के जॉइंट बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना से आर्थिक मदद मिलती है.
- इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकार्यता और बढ़ावा मिलता है.
- इससे राज्य में जातिगत भेदभाव और असमानता धीरे-धीरे समाप्त होगी.
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें भी रखी गई हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- यह विवाह दोनों पक्षों के लिए पहली शादी होनी चाहिए. दूसरी शादी वाले मामलों में योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- विवाह का पंजीकरण (Marriage Registration) कराना अनिवार्य है.
- लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है.
- शादी में एक पक्ष अनुसूचित जाति या जनजाति से होना चाहिए और दूसरा सामान्य जाति या किसी अन्य वर्ग से.
- योजना का लाभ शादी के 3 साल के अंदर ही लिया जा सकता है. अगर शादी को 3 साल से अधिक हो चुके हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं:
- दोनों पक्षों का आधार कार्ड
- लड़का और लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर कार्ड या राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं की मार्कशीट (उम्र का प्रमाण)
- सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट (पहली शादी होने का प्रमाण)
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जॉइंट बैंक खाता पासबुक की कॉपी
- फैमिली आईडी
- संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
- हरियाणा विवाह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म
योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी पात्र जोड़ा योजना में आवेदन कर सकता है:
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) पर जाना होगा.
- यदि आप नए यूजर हैं तो “New User/Register Here” पर क्लिक कर अपनी आईडी बनाएं.
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें.
- होम पेज पर जाकर “Apply For Services” पर क्लिक करें.
- सर्च बॉक्स में “Mukhiya Mantri Samajik Antarjayatiya Samrasta Yojana” टाइप करें.
- योजना का फॉर्म खुलते ही उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
- आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें.
- ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों की एक फाइल बनाकर समाज कल्याण विभाग में भी जमा करनी होगी.
सामाजिक बदलाव की दिशा में अहम कदम
हरियाणा सरकार की यह योजना न केवल आर्थिक सहायता तक सीमित है. बल्कि यह सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस योजना से समाज में लोगों की सोच बदलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जाति और वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव न हो.