Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक बेहद लाभकारी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card Yojana)। इस योजना के तहत अब अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।
यह पहल न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आएगा। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया।
अंत्योदय परिवारों के लिए बड़ी राहत
हरियाणा सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को परिवहन सुविधा में मदद देना है।
- सरकार ने अंत्योदय परिवारों को रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा करने का मौका दिया है।
- यह योजना उन परिवारों के लिए है जो परिवार पहचान पत्र में अंत्योदय श्रेणी में शामिल हैं और जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।
- इससे ऐसे परिवारों को कामकाज, पढ़ाई या अन्य जरूरी कामों के लिए बार-बार यात्रा करने में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।
ई-टिकटिंग से जुड़ेगा स्मार्ट ‘हैप्पी कार्ड’
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड यानी हैप्पी कार्ड बनवाना होगा।
- इस कार्ड को हरियाणा रोडवेज की बसों में दिखाकर यात्री फ्री में यात्रा कर सकेगा।
- हैप्पी कार्ड में यात्रा की दूरी और रियायत की जानकारी दर्ज होगी, ताकि लाभार्थी साल में 1000 किलोमीटर तक का मुफ्त सफर कर सके।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई पात्रता पूरी करनी होगी:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार का नाम परिवार पहचान पत्र (PPP) में अंत्योदय श्रेणी में दर्ज होना चाहिए।
- परिवार की आय हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार होनी चाहिए।
- परिवार के पास अंत्योदय कार्ड होना जरूरी है।
- लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)
- अंत्योदय कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
हैप्पी कार्ड योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- सबसे पहले ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर जाएं।
- होम पेज पर ‘Apply Happy Card’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- इसके बाद ‘Send OTP to Verify’ पर क्लिक करें।
- OTP वेरीफाई करने के बाद परिवार के सदस्यों की सूची आपके सामने आएगी।
- उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए हैप्पी कार्ड बनवाना है।
- अब उस सदस्य का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर वेरीफाई करें।
- अब ‘Apply’ पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
अगर कार्ड नहीं मिले तो क्या करें?
अगर आपने आवेदन कर दिया है लेकिन 20 से 25 दिनों तक हैप्पी कार्ड नहीं मिला है या आपका OTP मैसेज डिलीट हो गया है, तो चिंता न करें।
- आप टोल फ्री नंबर 1800-210-9970 पर कॉल करके अपना रेफरेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर और OTP दोबारा मंगवा सकते हैं।
- इसके बाद अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे चेक करें हैप्पी कार्ड का स्टेटस?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हैप्पी कार्ड की क्या स्थिति है तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- विभाग की वेबसाइट haryanatransport.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर लॉगिन करें। अगर पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन करने के बाद ‘Update and Status Check’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन नंबर और कार्ड विवरण भरें।
- ‘Check Status’ बटन पर क्लिक करें।
- अब आप अपने हैप्पी कार्ड की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं।
सरकार की पहल से मिलेगी राहत
सरकार की यह योजना गरीब और अंत्योदय परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है।
- इससे परिवारों के आवागमन में आसानी होगी और वे यात्रा पर होने वाले खर्च से राहत पाएंगे।
- यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे कार्यों के लिए यात्रा करने वाले गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।